जयपुर: राजस्थान के बूंदी में 2018 में 2 सांड़ों की लड़ाई में युवक की जान जाने के केस में कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। पूर्व में कोर्ट ने नगर परिषद बूंदी के लिए आदेश जारी किया था कि वह पीड़ित परिवार को 23 लाख 62 हजार 500 रुपये का हर्जाना देने वाले है। आदेश की अवमानना करने पर कोर्ट ने बूंदी नगर परिषद की संपत्ति कुर्क करके उक्त राशि का भुगतान करने के आदेश भी दिए गए है। कोर्ट के आदेश के उपरांत बूंदी नगर परिषद प्रशासन में हड़कंप अब भी मचा हुआ है।
बूंदी जिला न्यायालय के निर्देश पर बृहस्पतिवार को सेल अमीन ने नगर परिषद पहुंचकर आयुक्त को कुर्की का आदेश सबमिट किया। एडवोकेट कौशल किशोर शर्मा ने कहा है कि, 2 सांड़ों की लड़ाई में ब्रह्मपुरी निवासी मुकेश दीक्षित की जान चली गई। उनकी मां सुशीला देवी, पत्नी रानी दीक्षित की ओर से दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर परिषद को मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। कोर्ट ने 9 जनवरी 2020 को मृतक के परिवार को 23 लाख 62 हजार 500 रुपये 6 फीसद ब्याज के साथ हर्जाने के रूप में देने के आदेश जारी किया था।
न्यायालय ने दिया पांच जनवरी तक का समय: जहां इस बात का पता चला है कि न्यायालय ने नगर परिषद को 5 जनवरी 2022 तक का वक़्त दिया है। अगर नगर परिषद उपयुक्त राशि का भुगतान नही करती है, तो निलामी द्वारा रकम की वसूली कर मृतक की मां को रकम दिलवाई जाएगी। मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट कौशल किशोर शर्मा ने न्यायालय में पैरवी की। जिसके उपरांत न्यायालय के निर्देश पर सेल अमीन द्वारा नगर परिषद आयुक्त को कुर्की आदेश दे दिया गया।
'2500 वर्ष पूर्व भी देश में कायम था लोकतंत्र, आज भी है..', PM ने बताया कैसा था प्राचीन भारत
भारत में बढ़ा Omicron का खतरा, अब तक सामने आए 32 मामले
अगले 5 साल में 25 और हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा: सरकार