'6-7 प्रोजेक्ट हैं, सभी अटके पड़े हैं, ये असहयोग की चरम सीमा..', दिल्ली सरकार पर हाई कोर्ट का सख्त रुख

'6-7 प्रोजेक्ट हैं, सभी अटके पड़े हैं, ये असहयोग की चरम सीमा..', दिल्ली सरकार पर हाई कोर्ट का सख्त रुख
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नई दिल्ली: शुक्रवार (1 दिसंबर) को दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में अदालतों के लिए धन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में सहयोग की कमी के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। डिवीजन बेंच की अध्यक्षता कर रहे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने सरकार के रुख पर कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए इसे "अपने चरम पर असहयोग" करार दिया।

हाई कोर्ट ने अंतरिक्ष और वित्त दोनों के मामले में अदालतों के सामने आने वाली गंभीर बाधाओं पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि इन चुनौतियों के बावजूद, किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी जा रही थी। ये टिप्पणियाँ अचला धवन द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गईं, जिन्होंने साक्ष्य दर्ज करने के लिए स्थानीय आयुक्तों के लिए पर्याप्त जगह की मांग की थी। अदालत ने कहा कि, ''हम बहुत सी बातें सुन रहे हैं। अधिकारी बहुत सी बातें कह रहे हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम खुद को रोक रहे हैं। यह अपने चरम पर असहयोग है। कुछ भी नहीं आ रहा है। छह से सात परियोजनाएं हैं, वे सभी अटकी हुई हैं। सारे प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। 2019 और 2021 के सैद्धांतिक समझौते हैं, लेकिन एक ईंट भी नहीं रखी गई है। क्या यह सहयोग का स्तर है।”

हाई कोर्ट ने कहा कि, 'आज, मेरे पास पटियाला हाउस कोर्ट में एक डिजिटल अदालत है। एक को तीन न्यायाधीशों द्वारा साझा किया जाता है। दो जजों को घर बैठने को कहा गया है। अधिकारियों के लिए कोई न्यायालय कक्ष नहीं हैं। अगले महीने तक हमारे पास 100 जज तैयार होंगे, हमें नहीं पता कि हम उन्हें कहां रखेंगे।” बता दें कि, यह पहली बार नहीं है कि इन चिंताओं को सामने लाया गया है। मामले की पिछली सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने पहले ही इन मुद्दों को रेखांकित किया था, यह स्वीकार करते हुए कि दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में जगह और बजट दोनों की व्यापक कमी है।

हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि अदालत कक्षों की उपलब्ध संख्या न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, इसमें बताया गया है कि कई लंबित न्यायिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं दिल्ली सरकार से प्रशासनिक मंजूरी और व्यय मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त स्थायी वकील (सिविल) समीर वशिष्ठ ने पीठ को सूचित किया कि, आज तक, स्थानीय आयुक्तों के लिए स्थान आवंटन के संबंध में उच्च न्यायालय से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। कोर्ट रूम की जगह को लेकर वशिष्ठ ने दलील दी कि दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। 

इसके जवाब में, बेंच ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केवल एक परियोजना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जबकि शेष परियोजनाएं दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई है। वशिष्ठ ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह मामलों में तेजी लाने का प्रयास करेंगे और अदालत की चिंताओं को सरकार और कानून सचिव तक पहुंचाएंगे। जवाब में, बेंच ने वशिष्ठ को इस मुद्दे पर एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, पीठ ने कानून सचिव को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में भाग लेने का आदेश जारी किया। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी 2024 को होनी है। 

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