शुरुआत में ही परेशानी का कारण बना आधार-पैन को लिंक करना

शुरुआत में ही परेशानी का कारण बना आधार-पैन को लिंक करना
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चेन्नई : सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इस लिंकिंग में व्‍यक्‍ति का नाम ही बाधा उत्‍पन्‍न कर रहा है, क्‍योंकि आधार के डाटाबेस में स्‍पेशल कैरेक्‍टर की पहचान नहीं होती, जबकि पैन के डाटाबेस को इसकी पहचान है. इस समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों ने आधार के डाटाबेस में बदलाव का सुझाव दिया है.

बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब बेंगलुरु के बैंकर के. वेंकटेश कोटैक्‍स रिटर्न फाइल करते वक्‍त उनका पैन और आधार कार्ड एक दूसरे से मैच नहीं हो पाया.अकाउंटेंट से उनकी परेशानी  का कारण पता चला. देश के लाखों लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है.

आपको जानकारी दे दें कि आधार डाटाबेस में स्‍पेशल कैरेक्‍टर जैसे एपोस्‍ट्रॉफी के लिए जगह नहीं है, जबकि पैन कार्ड में ऐसा है, वहां स्‍पेशल कैरेक्‍टर की पहचान होती है. इसी तरह का मामला के एस श्रीनिवास का है जिनके पैन कार्ड विवरण में उनके शुरुआती अक्षरों के बीच में फुल स्‍टॉप है, जबकि आधार में नहीं.श्रीनिवास ने बताया कि पैन कार्ड पर नामों को बदलना हमारे लिए असंभव है क्‍योंकि इसके लिए हमें कई और कागजातों में बदलाव करना होगा, बैंकों को सूचित करना होगा.

चार्टर्ड अकाउंटेंट व वकीलों का कहना है कि सरकार को लिंकेज के लिए मानवीय प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और छोटी समस्याओं के लिए यूआईडीएआई को आधार-पैन डेटाबेस को लिंक करवाना चाहिए.जबकि बेंगलुरु के सीए पंकज धर्माशी ने सरकार को विशेष सेल बनाने का सुझाव दिया. सभी की राय थी कि बेहतर है कि आधार डाटाबेस में ही विवरण को सुधार दिया जाए.

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