नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार (12 दिसंबर) को महाठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उसे दिल्ली से बाहर की किसी जेल में शिफ्ट करने का आग्रह किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसे एक 'शातिर अपराधी' करार दिया है, जो कानून का बिल्कुल सम्मान नहीं करता है। दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर अपने अपराध गिरोह को बढ़ाने के लिए कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है।
बता दें कि, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोज की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में उन दोनों की जान को कथित खतरा का हवाला देते हुए दिल्ली से बाहर किसी जेल में शिफ्ट करने की अपील की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील रजत नायर ने इस याचिका पर एक हलफनामा दायर किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी के लिए स्थगित कर दी और चंद्रशेखर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील आर. बसंत को हलफनामे का प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कहा है। हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि आरोपी/याचिकाकर्ता संख्या 1 शातिर अपराधी है।
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