नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता अत्यधिक गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 484 दर्ज किया गया। धुंध के कारण सुबह के समय दृश्यता में काफी गिरावट आई। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चौथे चरण के तहत सख्त उपायों की घोषणा की। यह आदेश रविवार को जारी किए गए थे और सोमवार सुबह आठ बजे से लागू हो गए।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण स्तर बढ़ने के बाद, उन्होंने दोपहर 12 बजे संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन कोई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ, जिससे बैठक को रद्द करना पड़ा। अब इन अधिकारियों को फिर से तीन बजे बैठक में शामिल होने का नोटिस भेजा गया है। GRAP के चौथे चरण में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर अस्थायी रोक जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, दिल्ली में AQI रविवार को 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने के बाद, सोमवार को सुबह 7 बजे यह 481 दर्ज किया गया, जिसे 'गंभीर प्लस' श्रेणी में रखा गया। इस आदेश के तहत, केवल आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। साथ ही, हल्के कमर्शियल वाहनों, जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं, पर भी प्रतिबंध लगेगा।
सरकारी आदेश के अनुसार, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, और बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगेगी, और 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन होगी।
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