शहर के इन बाजारों में रहेगा अतिशबाजी पर रोक, धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी

शहर के इन बाजारों में रहेगा अतिशबाजी पर रोक, धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी
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इंदौर/ब्यूरो। शहर के एमटी क्लॉथ मार्केट तथा आसपास के क्षेत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण बाजारों में 22 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक असामाजिक एवं अन्य लोगों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु पटाखा चलाने को रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।

यह आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने धारा-144 के अंतर्गत जारी किए हैं। आदेश के अनुसार एमटी क्लॉथ मार्केट एवं शीतलामाता बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी। 

इसी तरह बड़े सराफा एवं छोटे सराफा मुख्य सड़क पर भी किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा ना ही आतिशबाजी कराई जाएगी ना ही पटाखे फोड़े जाएंगे। खजूरी बाजार (बुक मार्केट), क्लॉथ मार्केट, मालवा मिल चौराहा, पाटनीपुरा चौराहा, आनंद बाजार, सियागंज, महारानी रोड (इलेक्ट्रिक मार्केट) आदि क्षेत्र में भी पटाखे एवं आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा।

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