लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब छह महीने तक किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन और हड़ताल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश प्रदेश के प्रमुख सचिव एम देवराज द्वारा जारी किया गया है और इसे उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (ESMA) की धारा 3 के तहत जारी किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार से जुड़े किसी भी विभाग, निगम या सरकारी सेवाओं में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अगले छह महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने यह कदम लोकहित में उठाया है, ताकि लोगों को सरकारी सेवाओं में किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह निर्णय खास तौर पर तब लिया गया है जब उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारी 7 दिसंबर को हड़ताल करने का ऐलान कर चुके थे।
इसके बाद राज्य सरकार ने एसेंशियल सर्विसेस मेंटनेंस एक्ट (ESMA) का इस्तेमाल करते हुए इस प्रतिबंध को लागू किया है। इस आदेश का असर राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों और सरकारी कॉरपोरेशनों पर पड़ेगा, जिससे राज्य में किसी भी सरकारी सेवा से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।