NCR में शामिल 14 जिलों में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर लगा प्रतिबंध

NCR में शामिल 14 जिलों में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर लगा प्रतिबंध
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हरियाणा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HDMA) ने आज यानी रविवार को दिल्ली NCR के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के सभी 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग (Cracker Ban) पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। आप सभी को बता दें कि इस बारे में सभी जिलों के डीसी, एसपी व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है।

वहीं इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने त्यौहारों पर आतिशबाजी के लिए किसी भी तरह की छूट दिए जाने को लेकर साफ तौर पर इंकार कर चुका है, उन्ही आदेशों के अनुसार अब यह कार्रवाई की गई है। जी दरअसल आतिशबाजी पर लगाई गई यह रोक दिवाली के बाद गुरुपर्व, क्रिसमस व नए साल तक जारी रहने के बारे में कहा गया है। आप सभी जानते ही होंगे कि, जारी आदेशों को माने तो प्रदेश के NCR में शामिल जिलों में आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

इसी के साथ यह कहा जा रहा है, NCR में शामिल झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, दादरी और जींद में आतिशबाजी व पटाखों की खरीद-फरोख्त पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। इसी के साथ इन जिलों के अलावा, राज्य के सभी शहरों / कस्बों में भी प्रतिबंध लागू होगा जहां नवंबर के दौरान हवा की गुणवत्ता “खराब” या बदतर है। वहीं कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पटाखों पर बैन लगाए जा चुके हैं हालाँकि कई ऐसे भी राज्य हैं जहाँ अब भी आतिशबाजी पर कोई रोक नहीं है।

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