SIM Card को लेकर बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया (TRAI) ने यह फैसला साइबर ठगी को रोकने के लिए लिया है। TRAI ने साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सिम पोर्टिंग से संबंधित नियम में परिवर्तन किया तथा यह 1 जुलाई यानी आज से लागू हो जाएगा। TRAI ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके खबर दी है कि MNP पोर्टेबिलिटी को लेकर नियम थोड़े सख्त होने जा रहे हैं।
नया नियम लागू होने के पश्चात् SIM Swap या Replacement के बाद 7 दिन तक के एक लॉकिंग पीरियड का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में मोबाइल नंबर को पोर्ट नहीं कर पाएगा। मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) में उपयोगकर्ता एक टेलीकॉम नेटवर्क की सर्विस को छोड़कर दूसरे टेलीकॉम सर्विस में सम्मिलित होता है। इसमें नंबर नहीं बदलता है। इसे MNP के नाम से भी जानते हैं। सिम गुम, चोरी या टूट जाने के पश्चात् टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर और कंपनी के ऑफिशियल स्टोर पर जाकर नई सिम खरीदते हैं। इसे ही सिम स्वैपिंग कहा जाता है।
कई साइबर ठग इस सर्विस का गलत उपयोग करते हैं। चंद लोग गलत आईडी एवं दूसरे तरीकों का उपयोग करके सिम स्वैप करा लेते हैं, तत्पश्चात, विक्टिम के अकाउंट से जिंदगी भर की कमाई उड़ा लेते हैं। इस वर्ष SIM Swaping को लेकर बहुत से केस सामने आ चुके हैं। कई केस में विक्टिम के अकाउंट से चोरी छिपे कई लाखों रुपये उड़ा लिए जाते हैं। TRAI ने अपने इस निर्णय की खबर 28 जून को X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी है। इसके साथ ही बताया है कि यह नियम 01।07।2024 से नया नियम लागू हो जाएगा।
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