'ये हद पार करने वाली बात..', कोलकाता हाई कोर्ट ने सीएम ममता के भतीजे अभिषेक को किस बात पर लताड़ा ?

'ये हद पार करने वाली बात..', कोलकाता हाई कोर्ट ने सीएम ममता के भतीजे अभिषेक को किस बात पर लताड़ा ?
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कोलकाता:  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार (31 जुलाई) को बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेताओं के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में सभी भाजपा नेताओं के आवासों का "घेराव" करने की घोषणा की थी। दो न्यायाधीशों की पीठ ने TMC नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और सत्तारूढ़ दल के अन्य पदाधिकारियों को भाजपा नेताओं के आवास के पूर्व नियोजित “घेराव” कार्यक्रम पर आगे बढ़ने से रोक दिया।

कोर्ट ने कहा कि, "निजी प्रतिवादियों (अभिषेक बनर्जी) और सभी संबंधित लोगों को 5 अगस्त को आम जनता को असुविधा पहुंचाने वाले किसी भी तरीके से ऐसा विरोध प्रदर्शन करने से रोका जाता है।" मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने “घेराव” राजनीति की कड़ी आलोचना की। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह लिमिट से आगे जा रहा है और अदालत ने ऐसी सभाओं को सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक बताया।

अदालत ने कहा कि, ''मुख्य बात यह है कि आप जनता या कार्यालय जाने वालों के बारे में चिंतित नहीं हैं। यदि मान लीजिए कि 1000/2000 लोग घेरा बनाते हैं, तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि केवल वही व्यक्ति प्रभावित होगा और कोई अन्य प्रभावित नहीं होगा? राज्य को हस्तक्षेप करना होगा। यदि मान लें कि कोई कहता है कि वे उच्च न्यायालय परिसर का घेराव करना चाहते हैं, तो क्या राज्य संज्ञान नहीं लेगा? हम निर्देश देंगे कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो सके।' ये तो हद से आगे जा रहा है। किसी के द्वारा भी इस तरह की कार्रवाई जनहित के खिलाफ है।”

बता दें कि, इससे पहले 21 जुलाई को शहीद दिवस पर अपनी रैली के दौरान टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 5 अगस्त को भाजपा नेताओं के आवासों का घेराव करने की घोषणा की थी। ममता के भतीजे अभिषेक ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मनरेगा का बकाया फंड रोक दिया है। उनकी 'प्रतिशोध की राजनीति' के लिए यह घेराव किया जाएगा। इसको लेकर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में, उन्होंने दावा किया कि जब TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने घेराव का आह्वान किया, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी मंच से उनके आह्वान की पुष्टि की। उसी कार्यक्रम के दौरान, सीएम बनर्जी ने अपने भतीजे के बाद बात की और अपना समर्थन जताया, हालांकि, समर्थकों से भाजपा नेताओं के घरों से 100 मीटर दूर विरोध करने के लिए कहा।

याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत पटवालिया ने कहा कि 21 जुलाई को एक रैली के दौरान ऐसी भड़काऊ टिप्पणी की गई थी। वकील ने तर्क दिया कि यदि 5 अगस्त को 'घेराव' को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, तो इससे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। रिट याचिका को चुनौती देते हुए महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने दावा किया कि बयान महज एक घोषणा थी और राज्य सरकार ने इस तरह के किसी भी घेराव की अनुमति नहीं दी थी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के वकील ने तर्क दिया कि "घेराव" विरोध प्रदर्शन एक प्रतीकात्मक था और इसे भाजपा नेताओं के घरों से 100 मीटर की दूरी पर आयोजित किया जाएगा और वरिष्ठ नागरिकों और स्कूल जाने वाले बच्चों को रास्ता दिया जाएगा।

हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी रैलियों से सार्वजनिक बाधा उत्पन्न होती है और 21 जुलाई की रैली के कारण हुई असुविधाओं का उदाहरण दिया। हालाँकि, अदालत ने अभी भी स्थिरता के मुद्दे को खुला रखा है और याचिकाकर्ताओं को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। इसमें कहा गया है, ''हम यहां इस रुख पर विश्वास करने के लिए नहीं हैं कि रैली से सार्वजनिक बाधा उत्पन्न नहीं होगी। वास्तव में, जब पिछले शुक्रवार [21 जुलाई] को एक रैली निकाली गई, तो पूरी अदालती कार्यवाही रुक गई थी और हमारे पास सुबह 11:30 बजे के बाद कोई काम नहीं था। रख-रखाव का प्रश्न खुला छोड़ दिया गया।”

कोर्ट इस मामले पर दो हफ्ते बाद होने वाली अगली सुनवाई में सुनवाई करेगा। इस बीच, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा बीजेपी नेताओं के आवासों के घेराव की घोषणा का पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध किया है। उनकी घोषणा का समर्थन नहीं कर रहे थे।

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