'स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों की खैर नहीं', HC ने सरकार को भेजा नोटिस

'स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों की खैर नहीं', HC ने सरकार को भेजा नोटिस
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रायपुर: छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई हैं यहाँ अब सरकारी और निजी स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने विद्यालयों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर गंभीरता से ध्यान देते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है।

15 नवंबर 2024, शुक्रवार को उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस मामले को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बिलासपुर में सरकारी एवं निजी स्कूलों के पास सड़कों पर लगने वाले स्टॉल्स पर तंबाकू उत्पाद खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इन गतिविधियों से स्कूलों के आसपास का माहौल खराब हो रहा है तथा इसका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के अफसरों से जवाब मांगते हुए स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सोमवार को सुनवाई के चलते एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन भारत ने अदालत को सूचित किया कि बिलासपुर जिला प्रशासन ने कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। इसके साथ ही, कोटपा कानून के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मुख्य सचिव एवं बिलासपुर नगर निगम से इस सिलसिले में शपथ पत्र के जरिए जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर 2024 को तय की गई है।

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