अब देख लेने की धमकी देना पड़ेगा महंगा, हो सकती है सात साल की जेल

अब देख लेने की धमकी देना पड़ेगा महंगा, हो सकती है सात साल की जेल
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नई दिल्ली: यदि आप किसी को देख लेने की धमकी देते हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसी धमकी देने पर आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। साथ ही जुर्माना भरना पड़ सकता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 503 के अनुसार किसी को देख लेने की धमकी देना अपराध है। ऐसा करने पर आईपीसी की धारा 506 के तहत दो वर्ष से लेकर सात वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।

यदि आप किसी के शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देते हैं, तो आपको दो वर्ष की सजा हो सकती है। इसके साथ ही आप पर जुर्माना भी ठोंका जा सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी को जान से मारने या आग लगाकर किसी की संपत्ति को क्षति पहुंचाने या फिर किसी महिला के चरित्र पर लांछन लगाने की धमकी देते हैं, तो आपको सात वर्ष तक की कैद हो सकती है।

आईपीसी की धारा 506 के अनुसार अगर कोई ऐसा जुर्म करने की धमकी देता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास या फिर सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो भी धमकी देने वाले को सात वर्ष की कैद हो सकती है। हालांकि किसी के लिए गंदी भाषा का प्रयोग करने या फिर गाली देने को धमकी नहीं माना गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में देख लेने की धमकी देने को गैर जमानती अपराध बनाया है, इन दो राज्यों में ऐसी धमकी देने के बाद आरोपी को अदालत से ही जमानत मिलेगी।

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