नई दिल्ली: भारतीय विधि आयोग (LCI) ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर जनता से सुझाव प्राप्त करने की समय सीमा शुक्रवार (28 जुलाई) को समाप्त कर दी और कुल प्रतिक्रियाएं तकरीबन 80 लाख थीं। कानून पैनल ने UCC पर संगठनों और जनता से 14 जून को प्रतिक्रिया मांगी थी, और प्रतिक्रिया दाखिल करने की एक महीने की समय सीमा 14 जुलाई को समाप्त होने वाली थी। हालाँकि, "जबरदस्त प्रतिक्रिया और कई अनुरोधों" के बाद इसे बढ़ा दिया गया था।
विधि आयोग ने पहले कहा था कि वह सभी हितधारकों के इनपुट को महत्व देता है और इसका लक्ष्य एक "समावेशी वातावरण बनाना है जो सक्रिय जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है।" कानून पैनल द्वारा संगठनों से परामर्श करना शुरू करने और UCC पर जनता की राय लेने के कुछ दिनों बाद, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस महीने कहा कि "मुस्लिम पर्सनल लॉ के संहिताकरण की स्पष्ट आवश्यकता" है। उन्होंने विवाह और तलाक कानून और संरक्षकता कानून पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रेखा शर्मा ने ये बयान NCW द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और मुस्लिम पर्सनल लॉ की समीक्षा पर केंद्रित एक कार्यक्रम के दौरान दिया था।
बता दें कि, LCI एक गैर-वैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार, कानून और न्याय मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग की एक अधिसूचना द्वारा किया जाता है, जो कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित संदर्भ अवधि के साथ है। आयोग अपने संदर्भ की शर्तों के अनुसार रिपोर्ट के रूप में सरकार को सिफारिशें करता है।
बता दें कि, समान नागरिक संहिता कानूनों का एक संग्रह है जो विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म की परवाह किए बिना लागू होता है। इसका उद्देश्य मौजूदा विविध व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना है जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भिन्न हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
कुछ धार्मिक समुदायों ने "पारदर्शिता की कमी" के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए और इसे संभावित "विविधता के लिए खतरा" मानते हुए समान नागरिक संहिता के विचार का विरोध किया है। समुदायों की आपत्ति उस बिंदु पर लाती है जहां कोड देश में विविध लोगों पर "एकरूपता थोपना" बन सकता है।
बॉम्बे पारसी पंचायत के एक पूर्व ट्रस्टी और फेडरेशन ऑफ पारसी अंजुमन ऑफ इंडिया (FPZAI) के पूर्व सचिव ने LCI को एक पत्र लिखकर कहा कि व्यक्तिगत कानूनों के साथ कोई भी छेड़छाड़ लोगों की पीढ़ियों से चली आ रही जीवन शैली में हस्तक्षेप करेगी। वहीं, बॉम्बे कैथोलिक सभा के अध्यक्ष ने भी व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव पर विचार करते समय समुदायों की राय को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सत्तावादी दृष्टिकोण काम नहीं करेगा। UCC का पुरजोर विरोध कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधि आयोग को अपनी आपत्तियां भेजीं, जिसमें मांग की गई कि आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को ऐसे क़ानून के दायरे से बाहर रखा जाए। इस्लामी संगठनों ने तो मस्जिदों के बाहर QR कोड तक चिपका दिए थे और लोगों से अपील की थी कि, इस कोड को स्कैन कर समान नागरिक संहिता के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं, ये प्रतिक्रिया सीधे विधि आयोग तक जाएगी। हालाँकि, UCC का समर्थन करने वाला भी एक बड़ा वर्ग है, लेकिन वो खामोश बैठा हुआ है, उनकी तरफ से कानून के पक्ष में प्रतिक्रिया देने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है और कई लोगों ने तो प्रतिक्रिया दी ही नहीं है।