भोपाल: राज्य सरकार शराब से आय बढ़ाने के लिए शराब की 320 नई उप दुकानें खोलने जा रही है, जिसको लेकर 11 भोपाल में खोले जाना प्रस्तावित माना जा रहा है. इसमें खास बात हैं कि उप दुकान खोलने के लिए ठेकेदार को 2 प्रतिशत टैक्स अधिक देना होगा. तो जाहिर सी बात हैं यानी अब यह 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया जायेगा. यह प्रावधान प्रदेश की नई आबकारी नीति वर्ष 2020-21 किया गया हैं. वहीं इस बारे में बीते बुधवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा रहा है. इसके अतिरिक्त नए उद्योग के लिए सात वर्किंग डे में 40 मंजूरी का टाइम-बाउंड एक्ट और फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन को भी कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी.
सरकार एसईजेड की और से एक नया प्रयोग करने जा रही है. जिसमें होशंगाबाद के बाबई-मोहासा की 2000 एकड़ इंडस्ट्रियल जमीन में लगने वाले उद्योगों को बिजली कंपनी के बजाए उद्योग विभाग सीधे बिजली की सप्लाई की जाएगी. एक फ्रेंचाइज की तरह उद्योग विभाग शेष पाॅवर जनरेटिंग कंपनी, डिस्कॉम से टेंडर के माध्यम से सस्ती दर पर बिजली लेगा और उद्योगों को सप्लाई करेगा. बिजली बिल तमाम कंपनियां उद्योग विभाग को जमा कराएंगी. बाबई-मोहासा की जमीन पर केंद्र सरकार की स्कीम के अंतर्गत बल्क फार्मा पार्क भी तैयार होगा. बिजली देने की फिक्स व्यवस्था अभी तक एसईजेड में होती है.परन्तु, बाबई-मोहासा में एसईजेड नहीं होते हुए भी निवेशकों को यह सुविधा मिल सकेगी.
प्रदेश की मेग्निफिशेंट एमपी, दावोस में वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम और दिल्ली में निवेशकों से राउंड टेबल चर्चा के पश्चात् राज्य सरकार ने मप्र टाइम बाउंड एक्ट-2020 एक्ट को मंजूरी दे दी है. इंडस्ट्री लगाने के लिए लगने वाली 40 तरह की मंजूरी को राज्य सरकार सात वर्किंड-डे में देगी. जिसके लिए निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा. वहीं 40 में से आधी से अधिक तो 24 घंटे में मिलेंगी, बाकी सात दिन में. इस एक्ट को मंजूरी के लिए भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा. वहीं एक्ट में निवेशकों के लिए यह शर्त आवश्य रूप से जोड़ी गई है कि यदि ऑनलाइन सबमिट किए गए दस्तावेज अथवा बाद में पूरी होने वाले प्रावधानों में कमी रहती है तो उन पर नियमों के मुताबिक ही दंड भी लगेगा. इसमें जुर्माने के साथ सजा भी रखी जाएगी.
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