नई दिल्ली : यदि आप यह सोच रहे हैं, कि बैंकों जमा आपका पूरा पैसा सुरक्षित है,तो आप गलत सोच रहे हैं.यदि किसी कारण से बैंक डूब जाए तो सिर्फ इन बीमित राशि का ही भुगतान जमाकर्ताओं को होगा.बाकी की रकम उन्हें नहीं मिलेगी.ऐसा इसलिए है, क्योंकि अभी बैंकों में जमा रकम पर सरकार एक लाख रुपए तक की बीमा गारंटी देती है.
आम तौर पर व्यक्ति बैंक में लाखों रुपए की पूंजी इसलिए जमा करता है कि वह सुरक्षित रहे.लेकिन उन लाखों रुपए में से सिर्फ 1 लाख रुपए ही सुरक्षित हैं जिसके बीमे की गारंटी सरकार देती है.बैंकों में हुए घोटाले के बीच आर.बी.आई. ने अपनी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा किया है कि देश में सितंबर 2017 तक बैंकों में कुल 103 लाख करोड़ रुपए जमा है, जिसमें से केवल 30.50 लाख करोड़ रुपए की राशि का ही बीमा किया हुआ है.यदि किसी कारण से बैंक डूब जाएं तो आपको बैंक सिर्फ 1 लाख रुपए ही लौटाने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि केवल उसी रकम का सरकार ने बीमा किया है.
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं को उनके जमा धन पर मिलने वाले बीमा कवर पर कुछ नियम बनाए हैं. डिपॉजिट इन्श्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डी.आई.सी.जी.सी.) के नाम से बने इन नियमों के अनुसार बैंकों में आपके द्वारा जमा किए गए रकम में से केवल 1 लाख रुपए का बीमा कवर है. यह कवर सभी तरह के खातों पर लागू है.रिपोर्ट के अनुसार देश में सार्वजनिक क्षेत्र , निजी , विदेशी , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , सहकारी और स्थानीय क्षेत्र श्रेणी के कुल 2125 बैंक हैं. जिनमें सितंबर 2017 तक 103531 अरब रुपए यानी करीब 103 लाख करोड़ रुपए जमा है. इसमें से 29.5 फीसदी रकम बीमित है यानी 30508 अरब रुपए खातेदारों को बैंक डूबने की स्थिति में मिल जाएंगे.
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