रांची: झारखण्ड सरकार ने अब अवैध रूप से व्यापार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है. अब निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद रांची नगर निगम जल्द ही निगम क्षेत्र के गैर निबंधित दुकानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेगी, नगर निगम के आंकड़ों पर गौर करें तो फिलहाल लगभग 19 हजार दुकानदारों ने म्यूनिस्पिल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, जबकि निगम क्षेत्र में लगभग 50-60 हजार की संख्या में छोटे व बड़े दुकान हैं.
झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-455(1) के तहत नगर आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के बिना या उनकी शर्तो के अनुरुपता से भिन्न, अनुसूची में उल्लेखित गैर आवासीय परियोजना के लिए किसी परिसर का उपयोग नहीं किया जाएगा या उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इससे पहले भी झारखण्ड सरकार ने इस तरफ कार्यवाही करने की चेतावनी दी थी, लेकिन दुकानदारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अख्त्यार करते हुए अब इसमें जुर्माने का प्रावधान भी जोड़ दिया है. वर्तमान में नगर निगम की एजेंसी मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने 1764 वैसे दुकानदारों को चिन्हित किया है, जिन्होंने म्यूनिस्पिल ट्रेड लाइसेंस लेने से इन्कार कर दिया है.
प्रथम चरण में वैसे 387 दुकानदारों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की गई, जिन्होंने प्राप्त करने के बाद भी ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है. नगर आयुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने यह चेतावनी भी दी थी कि 26 फरवरी से झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धारा-466(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित परिसर को गैर आवासीय उपयोग करने से रोका जाएगा और परिसर को सीलबंद करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, अंतत: 06 मार्च से रांची नगर निगम ने चिन्हित दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू की थी.
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