हाल में जानकारी मिली है कि भारतीय टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के नियमो में जल्दी ही बदलाव कर सकती है. इस बारे में सामने आयी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) इस बारे में विचार कर रहा है. जिससे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) नियमों में बदलाव किया जायेगा. नए नियमो में एमएनपी क्लियरिंग हाउस की भूमिका बढ़ाई जा सकती है.
इस बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है किन्तु जल्दी ही एलान किया जा सकता है जिसमे एमएनपी क्लियरिंग हाउस की भूमिका को बढ़ाये जाने के साथ प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं का पूरा ब्योरा देने का नियम लागु किया जायेगा.
अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान एमएनपी रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी कैटेगरी में दूरसंचार आपरेटरों की ओर से पोर्टिंग के रिक्वेस्ट को खारिज किए जाने की औसत दर 11.16 प्रतिशत है, ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा एमएनपी प्रक्रिया में एक प्रक्रिया जोड़ी जाए जिससे यूपीसी की सामग्री और यूपीसी की वैधता को मोबाइल नंबर के साथ साझा हो सके. हालांकि इस नियम को अभी लागु नहीं किया गया है.
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