TRAI का टेलिकॉम कंपनियों को नया आदेश, कहा- "28 नहीं ग्राहकों को दें पूरी 30 दिन वैधता वाले..."

TRAI का टेलिकॉम कंपनियों को नया आदेश, कहा-
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टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने ग्राहकों के हित में एक बड़ा निर्णय सुना दिया है। TRAI ने हाल ही में टेलिकॉम टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश भी पेश कर चुके है। जहां टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSPs) को 28 दिनों की जगह 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान को पेश करने का एलान कर दिया है। टेलिकॉम कंपनियों को ट्राई के नए आदेशके अंतर्गत 30 दिनों की वैधता वाले प्लान को नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिनों के अंदर पेश किया जाना चाहिए। 

ट्राई के नए आदेश के अनुसार हर टेलिकॉम कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऐसा पेश करना होगा, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन के स्थान पर पूरे 30 दिन की हो। इन प्लान्स को अगर ग्राहक दोबारा रिचार्ज कराना चाहें, तो वो ऐसा मौजूदा प्लान की ही तारीख से करा पाए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। 

30 की जगह 28 दिनों की वैधता: बीते दिनों यूजर्स ने शिकायत दर्ज करायी थी कि टेलिकॉम कंपनियां माह भर का पूरा रिचार्ज प्रदान नहीं करती है। टेलिकॉम कंपनियां एक महीने में 30 दिन के स्थान पर 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान दे रही हैं, जिसके बाद ट्राई ने टेलिकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान को भी पेश करने का निर्णय सुनाया है। 

कम दिनों की वैधता देने का आरोप: दरअसल ऐसी शिकायत थी कि प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियां जैसे Reliance Jio, Airtel और Vodafone-Idea (Vi) की तरफ से एक महीने के रिचार्ज के नाम पर ग्राहकों को 30 के स्थान 28 दिनों की वैधता ऑफर कर रही है। ग्राहकों का कहना है कि हर हमीने 2 दिन कटौती करके कंपनियां सालभर में तकरीबन 28 दिन की बचत कर लेती है। इस तरह टेलिकॉम कंपनियां ग्राहकों से सालभर में 12 की जगह 13 माह का रिचार्ज कराती हैं। इसी तरह दो  महीने का के रिचार्ज में 54 या 56 दिनों की वैधता  ही दी जाती है। जबकि तीन माह के रिचार्ज में 90 दिनों की जगह 84 दिनों की वैधता ऑफर की जा रही है।

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