नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अहम फैसला लिया है. दरअसल, DMRC ने यात्रियों को शराब की 2 बोतलें लेकर सफर करने की इजाजत दे दी है. DMRC ने आधिकारिक बयान में कहा है कि दिल्ली मेट्रो के नियमों में संशोधन किया गया है. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो में अब से प्रति व्यक्ति को शराब की 2 सीलबंद बोतलें ले जाने की इजाजत है. CISF और DMRC के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है.
पहले के आदेश के मुताबिक, एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की इजाजत थी. बाकी लाइनों पर बैन लगाया गया था. अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर लागू लागू होगा. हालांकि, मेट्रो परिसर के भीतर शराब पीने पर बैन रहेगा. इसके साथ ही यात्रियों से खास अपील भी की गई है. DMRC ने आगे कहा है कि यात्रा करते वक़्त उचित शिष्टाचार बनाए रखें. अगर कोई यात्री शराब के नशे में बदसलूकी करते हुए पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि, दिल्ली मेट्रो हर दिन हजारों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो किसी वरदान से कम नहीं है. ऐसे में यात्रियों की सहूलियत के लिए DMRC ने कई नियम और कानून बनाए हैं. कई दफा दिल्ली मेट्रो के नियमों को लेकर यात्री ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर सवाल करते रहते हैं. गुरुवार को भी एक यूजर ने शराब के संबंध में सवाल किया था, जिसके बाद DMRC के ट्विटर हैंडल से पुष्टि की गई. DMRC ने इसके जवाब में कहा कि, हां, दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 सीलबंद बोतलों साथ ले जाने की इजाजत है.
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