'चीन सहित इन 6 देशों से आने वाले यात्री होंगे क्वारंटीन..', कर्नाटक सरकार की गाइडलाइन्स जारी

'चीन सहित इन 6 देशों से आने वाले यात्री होंगे क्वारंटीन..', कर्नाटक सरकार की गाइडलाइन्स जारी
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बैंगलोर: कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने अधिक जोखिम वाले देशों से आ रहे लोगों में कोरोना संक्रमण होने के खतरे के मद्देनजर संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइंस में ज्यादा जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव रिपोर्ट को भी अनिवार्य किया है। 

सरकार ने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में प्राथमिक और द्वितीयक रूप में आने वाले लोगों का पता लगाकर और उन्हें क्वारंटीन में भेजकर निगरानी एवं निषिद्ध प्रयास तेज करने का फैसला किया है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि, ‘चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे ज्यादा जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतररराष्ट्रीय यात्रियों को पहुंचने के बाद 7 दिनों तक घरों में क्वारंटीन रहना होगा।’ वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, आज से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड की सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 30 दिसंबर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित कोविड गाइडलाइंस जारी कीं, जिसमें कहा गया है कि RT-PCR की रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। हर अंतरराष्ट्रीय उड़ान में आने वाले यात्रियों के दो फीसद रैंडम जांच भी जारी रहेगी। ये फैसला दुनिया के तमाम हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिए गए हैं।

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