वाॅशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 7 इस्लामिक देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश देने पर प्रतिबंधित किए जाने के मामले में अपीलीय अदालत ने सुनवाई करते हुए सिएटल की अदालत के निर्णय को जारी रखा। मिली जानकारी के अनुसार संघीय अपीलीय अदालत ने ट्रंप के विवादित शासकीय आदेश को बहाल करने से सर्वसम्मति से इन्कार कर दिया गया। न्यायाधीशोें द्वारा अपने एक आदेश में कहा कि सरकार अपनी अपील के गुण दोेष पर खरी नहीं उतरी।
उनका कहना था कि स्थगन का आदेश न आने से अपूर्णीय क्षति भी हो सकेगी। ऐसे में न्यायालय द्वार इस तरह के आपातकालीन प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने इस मामले में कहा कि न्यायालय आव्रजन व राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति को नीतिगत निर्णय का सम्मान करते हैं। संघीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि न्यायालय के पास अधिकार है कि वे विधायिका के कदम से प्रस्तुत होने वाली संवैधानिक चुनौती को लेकर निर्णय दे सकती है।
इस अधिकार पर किसी तरह के सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा न्यायालय के फैसले को हताशा भरा बताया गया है। उनका कहना है कि इन देशों के नागरिकोें को रोकना बेहद आवश्यक था। यह राजनीतिक निर्णय है। इस तरह के निर्णय से तो राष्ट्र का हित प्रभावित होगा।
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