मप्र में क्वारंटाइन का नियम तोड़ने पर लगेगा इतने हजार का जुर्माना

मप्र में क्वारंटाइन का नियम तोड़ने पर लगेगा  इतने हजार का जुर्माना
Share:

मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए एक नया कदम उठाया है. अगर प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध या हल्के लक्षणों वाले लोगों के घर में क्वारंटाइन रहने के दौरान पृथक-वास (क्वारंटाइन) नियम तोड़ने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. बुधवार को जारी एक आदेश में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि दूसरी बार नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को घर से हटा कर संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा.  

दरअसल, केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 के हल्के और पूर्व लक्षणों वाले मामलों में लोगों को घर में पृथक-वास रहना चाहिए. कोविड-19 के संदिग्ध लोगों से घर में पृथक-वास मानदंडों के पालन की सहमति लिखित में लिया जाना है. आदेश में कहा गया है, ‘‘ कोई व्यक्ति घर में पृथक-वास मानदंडों का पहली बार उल्लंघन करता हैं तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. और यदि व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता हैं तो उसे कोविड-19 देखभाल केन्द्र में भेजा जाएगा. ’’ 

जानकारी के लिए बता दें की मध्यप्रदेश में बुधवार रात तक कुल 7261 कोविड-19 के मरीज पाए गए हैं. उनमें से 313 लोगों की इस घातक बीमारी से जान जा चुकी है तथा अब तक 3927 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 50 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पहुंच चुका है.

मध्य प्रदेश के इस शहर में बनेगा सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर

बांग्लादेश के कोरोना अस्पताल में लगी भीषण आग, 5 लोगों की झुलसकर मौत

उत्तरप्रदेश के इन इलाकों में बढ़ा कोरोना का संक्रमण, फिर सामने आए नए मामले

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -