'2000 रूपये का जुर्माना भी नहीं भर पा रहे उद्धव ठाकरे और संजय राउत', रिपोर्ट में हुआ चौंकाने दावा

'2000 रूपये का जुर्माना भी नहीं भर पा रहे उद्धव ठाकरे और संजय राउत', रिपोर्ट में हुआ चौंकाने दावा
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मुंबई: शिवसेना-UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे एवं उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मानहानि के मामले में अदालत द्वारा लगाए गए 2000 रुपए के जुर्माने की राशि समय पर न भर पाने की वजह से अतिरिक्त समय मांगा है। उन्होंने अदालत से कहा कि अदालत के अफसरों ने कैश स्वीकार नहीं किया, जिससे जुर्माने की राशि जमा नहीं हो पाई।

यह मामला शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित एक लेख की वजह से उठा था, जिसके लिए शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने ठाकरे एवं राउत के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही कार्यवाही के चलते कोर्ट ने 26 अक्टूबर, 2023 को दोनों को मामले से बरी करने से मना कर दिया था। नियमों के मुताबिक, ठाकरे एवं राउत को मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को तुरंत चुनौती देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। पुनरीक्षण दायर करने में 84 दिनों की देरी हुई। इस देरी को माफ करते हुए, सत्र न्यायालय ने 13 जून को उन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया तथा इसे अगले 2 दिनों के अंदर जमा करने का आदेश दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक, 14 जून को आदेश मिलने के पश्चात् कोर्ट का कैश काउंटर अगले दो दिनों के लिए बंद था। उन्होंने अगले कुछ दिनों में अपनी ओर से पूरा प्रयास किया मगर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। 10 दिन गुजर जाने के पश्चात् कैश काउंटर के अफसरों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। राहुल शेवाले की ओर से पेश अधिवक्ता चित्रा सालुंखे ने 2 दिन का वक़्त माँगने के इस नए आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि ठाकरे एवं राउत के उदासीन रवैये की वजह से ही नकद जमा प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। सालुंखे ने आरोप लगाया कि यह देरी करने की रणनीति है। अब इस मामले में स्पेशल कोर्ट 31 जुलाई को दलीलें सुनना जारी रखेगा।

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