'AIDS-डेंगू जैसा है सनातन, इसे खत्म करना होगा' बोलने वाले उदयनिधि स्टालिन को मिली जमानत, देश भर में दर्ज हैं FIR
'AIDS-डेंगू जैसा है सनातन, इसे खत्म करना होगा' बोलने वाले उदयनिधि स्टालिन को मिली जमानत, देश भर में दर्ज हैं FIR
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चेन्नई: तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे एवं प्रदेश सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म पर अपमानजनक बयान देने के मामले में जमानत मिल गई है। उन्हें बेंगलुरु के एक अदालत ने जमानत दे दी है। उदयनिधि ने एक सभा के चलते हिन्दू धर्म की तुलना डेंगू-मलेरिया एवं HIV-AIDS से की थी तथा इसे खत्म करने की बात कही थी।

मंगलवार (25 जून, 2024) को बेंगलुरु के एक विशेष अदालत में हुई सुनवाई के चलते उन्हें यह जमानत दी गई है। अदालत में इस मामले में सुनवाई के चलते उदयनिधि निजी रूप से मौजूद थे। इस मामले की सुनवाई विशेष मामलों के जज केएन शिवकुमार ने की। उन्हें ₹50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। उन्हें सुनवाई के पश्चात् तुरंत ₹5000 नकद जमा कराने का आदेश भी न्यायालय ने दिया। फिर उन्हें जमानत दे दी गई। इस मामले में फरवरी, 2024 में एक शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ बेंगलुरु के ही एक अदालत ने आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। उनके अतिरिक्त और भी कई लोगों को इस मामले में आरोपित बनाया गया था।

गौरतलब है कि सितम्बर, 2023 में न्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया एवं कोरोनावायरस से की थी तथा इसे समाप्त करने की अपील की थी। उनके इस बयान का देश भर में विरोध हुआ था तथा कई जगह उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज करवाई गईं थी। उदयनिधि के खिलाफ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, जम्मू-कश्मीर एवं महाराष्ट्र में FIR दर्ज हैं। वह इन पर कार्रवाई से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय भी गए थे तथा सभी FIR को एक साथ जोड़ कर मामले की सुनवाई की माँग की थी। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी इस माँग को मानने से मना कर दिया था। उदयनिधि के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि उनकी टिप्पणियाँ समाज को बाँटने वाली थी। उदयनिधि के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इससे पहले कार्रवाई पर पाबंदी लगा दी थी।

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