नई दिल्ली. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भारत-बांग्लादेश सीमा पर गाय और अन्य पशुओ की तस्करी के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट सौंपी है. केंद्र सरकार ने गाय सरंक्षण मामले में संयुक्त सचिव और गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. समिति की सिफारिश है कि गाय के लिए विशेष तौर पर यूआईडी नंबर नियुक्त किया जाना चाहिए.
मीटिंग में बिना मालिकों के पशुओ की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है. इसके तहत हर जिले में कम से कम 500 पशुओ के लिए शेलटर होम होना चाहिए. इससे पशुओ की तस्करी को कम करने में मदद मिलेगी. दूध देने की उम्र तक पशुओ की विशेष देखभाल की जानी चाहिए. किसानो के लिए भी विशेष योजना शुरू की जाना चाहिए ताकि वे मुसीबत के समय में पशुओ को नहीं बेचे. शेल्टर होम का वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए. वर्तमान आश्रय घरों में सुविधा और मानव संसाधनों की कमी है.
देश में हर गाय और और उसकी संतान की एक यूआईडी नंबर होनी चाहिए ताकि उनको ट्रैक किया जा सके. यूआईडी नंबर में उम्र, नस्ल, लिंग, स्तनपान, ऊंचाई, शरीर, रंग, सींग प्रकार, पूंछ स्विच और जानवरो के विशेष अंको का विवरण शामिल होना चाहिए. इस यूआईडी नंबर को पुरे देश भर में अनिवार्य करना चाहिए. लोगो को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरो के माध्यम से सड़को पर पशुओ की गतिविधि संबंधित जानकारी देने की भी बात कही गई है. बांग्लादेश में पशुओ की तस्करी को रोकने के लिए जनता से सहयोग की भी मांग की गई है.
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