नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के आरोपी और जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपनी बहन के निकाह में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। इसके तहत उमर खालिद को आज सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल अधिकारियों के अनुसार, उसे 23 से 30 दिसंबर तक एक हफ्ते की अवधि के लिए जमानत दी गई है।
अदालत ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि, उमर 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश रचने, भीड़ को इकठ्ठा करने और उन्हें भड़काने का आरोपी है। 3 दिसंबर को ही उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की अदालत से राहत दी गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में दोनों को आरोपमुक्त किया था। ये दोनों इस मामले में जमानत पर चल रहे थे। मगर दंगों की साजिश को लेकर UAPA मामले में दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।
बता दें कि, वर्ष 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में अरेस्ट किया था। इसमें असम को भारत से काटकर अलग करने के लिए मुस्लिमों को भड़काने वाले शरजील इमाम और कुछ अन्य लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताते हुए UAPA और IPC की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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