राजस्थान में लागू हुई अनलॉक 5 की नई गाइड लाइन

राजस्थान में लागू हुई अनलॉक 5 की नई गाइड लाइन
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जयपुर: राजस्थान में राज्य सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी की है। यह 31 अक्टूबर तक के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा जोर मास्क लगाने पर है। सरकार ने प्रदेश में नो मास्क-नो एंट्री का नियम लागू किया है। यानी, बिना मास्क के कहीं पर भी एंट्री नहीं दी जाएगी। राज्य की गाइड लाइन कुछ हद तक केंद्र सरकार के समान ही है, लेकिन राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क 31 अक्टूबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए है, साथ ही अन्य बड़े सामूहिक आयोजन भी 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे।गृह (ग्रुप-9) विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन रखने का निर्णय किया गया है। स्टूडेंट्स की नियमित क्लास के लिए सभी स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सिर्फ 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकेंगे। हालांकि, शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी तरह की रेगुलर क्लास लगाने पर रोक रहेगी।

गाइडलाइन के अनुसार शादी में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। जहां शादी हो रही है वहां दरवाजे, रेलिंग को बार-बार सैनेटाइज किया जाएगा। कोई भी बिना मास्क पहने आयोजन में शामिल नहीं होगा। आयोजन से पहले उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। नो मास्क-नो एंट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। अंतिम संस्कार और उससे जुड़े कार्यक्रमों में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। इसमें भी मास्क और दो गज की दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक व धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य बड़े सामूहिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। छात्रों की स्कूल में उपस्थिति के लिए जोर नही दिया जाएगा। यह पूर्णत: माता-पिता की सहमति पर होगा। सार्वजनिक और आम कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बैठक व्यवस्था के प्लान के साथ आवेदन किया जाएगा। आयोजन में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह दुकानों में ग्राहक से पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी। नो मास्क-नो सर्विस का कड़ाई से पालन होगा। जो ग्राहक बिना फेस मास्क के दुकान पर आएंगे, उन्हें सामान नहीं बेचा जाएगा।

आवागमन के साधनों में लोगों के राज्य से बाहर आने-जाने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। कॉमर्शियल यात्री वाहन यात्रा से पहले और बाद में सीटों और छूने के स्थानों को सैनेटाइज करेंगे। साथ ही, निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे। मेट्रो का संचानल भी नियमित रूप से किया जाएगा। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही अन्य बड़े सामूहिक आयोजन भी 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश में सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति नहीं दी है।

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