शिमला: सोमवार को केंद्र सरकार के पश्चात् हिमाचल सरकार ने भी अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके मुताबिक, अंतरराज्यीय परिवहन बस सेवाओं पर फिलहाल पाबंदी रहेगी. गवर्मेंट स्कूलों में 21 सितंबर से एक-एक दिन छोड़कर पचास-पचास फीसदी अध्यापक तथा गैर शिक्षक बुलाए जाएंगे. केंद्र सरकार से इस बाबत गाइडलाइन जारी होते ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अध्यापकों तथा गैर अध्यापकों को स्कूलों में बुलाने की तैयारी आरम्भ कर दी है.
साथ ही 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्वैच्छिक रूप से अध्यापकों से गाइडेंस के लिए स्कूलों में बुलाने का निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एसओपी जारी होते ही लिया जाएगा. दोनों प्रस्तावों को लेकर 4 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रस्ताव लेकर जाएगा. कोरोना सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन कर टैक्सी का संचालन किया जा सकेगा. राज्य की सीमा में एंट्री करने वाले हर शख्स को कांटेक्ट ट्रेसिंग क्रम को ध्यान में रखते हुए ई-पास सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी होगा. हाई लोड वाले जिलों से आने वाले व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटीन ही किया जाएगा.
इसके साथ-साथ प्रेग्नेंट, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, बुजुर्ग परिजन या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे साथ होने पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होम क्वारंटीन की मंजूरी दे सकेगा. बिना लक्षण वाले लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा. विदेश से आने वाले लोगों को भी क्वारंटीन किया जाएगा. लक्षण वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा. जो लोग होम क्वारंटीन का पालन नहीं करेंगे, तो उन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा. इसी के साथ पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा.
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