नई दिल्ली: उन्नाव गैंगरेप मामले में MLA कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2017 के अपहरण और दुष्कर्म मामले में MLA सेंगर को दोषी करार देते हुए अदालत ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को भी जमकर लताड़ा। इससे पहले महिला आरोपी शशि सिंह को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया था।
उल्लेखनीय है कि इससे सेंगर के लिए सीबीआई ने अदालत से उम्रकैद की सजा की मांग की थी। सीबीआई ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा से कहा था कि वह सेंगर को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दें क्योंकि यह एक शख्स की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। सीबीआई ने दुष्कर्म पीड़िता के लिए पर्याप्त मुआवजा देने का भी आग्रह किया। जिसके बाद अदालत ने सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि उन्नाव प्रकरण में एक मामले पर अदालत ने फैसला दिया था, किन्तु 4 अन्य मामलों में फैसला आना अभी बाकी है। अदालत ने MLA सेंगर की मोबाइल लोकेशन को बड़ा सबूत माना। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि पीड़िता को शशि सिंह ही दोषी MLA के पास लेकर गई थीं। सेंगर को आईपीसी की धारा 376, सेक्शन 5(c) और पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी पाया गया है।
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