अहमदाबाद: गुजरात से हाल ही में एक बड़ी खबर आई है। जी दरअसल यहाँ अब वर्ग विशेष के लोग किसी भी इलाके में दंगा व अशांति नहीं फैला सकेंगे। इसी के साथ वह अब दूसरे समुदाय के लोगों की जमीन, मकान अन्य अचल संपत्ति को भी अपने नाम नहीं कर पाएंगे। जी दरअसल यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार के अशांत धारा कानून को राष्ट्रपति कोविंद ने मंजूरी दे दी है।
हाल ही में मिली जानकारी के तहत विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में पारित हुए अशांत धारा कानून-2020 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते सोमवार को मंजूरी दे दी है। इस मामले में जाडेजा ने कहा कि, 'किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए सरकार एक मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी कमेटी तथा स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन करेगी. यह सभी ऐसे क्षेत्र व उसके आसपास के 500 मीटर तक के क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकेंगे।' जी दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि इस कानून से राज्य में सामाजिक समरसता, शांति बनी रहेगी. इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में रह रहे परिवार व किरायेदारों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
इसी के साथ दंगा, हिंसा व कौमी उपद्रव फैलाकर एक वर्ग विशेष ध्रुवीकरण कर दूसरे समुदाय के लोगों की जमीन, मकान व अन्य संपत्ति को बेचकर उसे वहां से जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। जिला कलेक्टर की मंजूरी मिलेगी और उसी के बाद इन इलाकों में कोई संपत्ति हस्तांतरित होगी। कलेक्टर के निर्णय पर किसी को आपत्ति हो तो उसकी अपील की जा सकेगी।
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