लखनऊ: अब उत्तर प्रदेश में शादी करने पर विवाह पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा. आपको बता दे कि मंगलवार लखनऊ में हुई बैठक में सीएम योगी ने राज्य में होने वाले विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद दी गयी विज्ञप्ति में बताया गया की मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017' को लागू करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है.
गौरतलब है कि विवाह पंजीयन नियमावली के अनुसार विवाह या पुनर्विवाह के दोनों पक्षों में से एक पक्ष भी यूपी का स्थाई निवासी हो या विवाह यूपी में संपन्न हुआ हो तो इस विवाह का पंजीयन करना आवश्यक है.
बता दे कि विवाह के लिए सरकार द्वारा बनाये गए प्रारूप में ऑनलाइन पंजीयन करना करना होगा. और साथ ही आवेदन पत्र में नवविवाहित पति-पत्नी के आधारकार्ड नंबर लिखे जायेगे.
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