भारत में उम्मीद से भी तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है. जिस वजह से राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के 15 जिलों में चिन्हित 104 क्षेत्रों को फिलहाल 14 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया है. इस दौरान कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लागू रहेंगे. दिल्ली सरकार ने भी राष्ट्रीय राजधानी में घर से बाहर निकलने पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, ठाणे और पुणे में सभी लोगों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.
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अगर बात करें देश के बाकी हिस्सों की तो जम्मू-कश्मीर सरकार के सचिवालय में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. यही नहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. ओडिशा और चंडीगढ़ के किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रवेश करते समय मास्क पहनना भी अनिवार्य है. कुछ इलाकों में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. कुछ इलाकों में सरकारी कर्मचारियों को पुन: उपयोग में आने वाले तीन मास्क भी दिए जाने की बातें कही गई हैं.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ ही यह बताया गया है कि मास्क कैसा होना चाहिए. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि लोग बाजार से मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि ऐसा मास्क नहीं हो तो किसी भी साफ कपड़े का खुद का बनाया हुआ तीन परतों वाला फेस कवर भी काम में लाया जा सकता है. इस फेस कवर को साबुन से धुलकर दोबारा काम में लाया जा सकता है. फेस कवर नहीं होने की स्थिति में गमछा, रूमाल या दुपट्टा आदि का इस्तेमाल फेस कवर के तौर पर किया जा सकता है. दोबारा प्रयोग किया हुआ गमछा साबुन से धुला हुआ होना चाहिए.
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