यूपी सरकार ने ईद अल-अधा पर गोहत्या पर लगाई रोक

यूपी सरकार ने ईद अल-अधा पर गोहत्या पर लगाई रोक
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यूपी सरकार ने सोमवार को पवित्र बकरीद के मौके पर गाय, ऊंट के वध पर रोक लगा दी। इसके अलावा एक स्थान पर 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईद अल-अधा या बकरीद या बुधवार, 21 जुलाई को है। एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की 'कुर्बानी' पर प्रतिबंध रहेगा।

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें त्योहार के मद्देनजर सभी आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। अधिकारी ने कहा कि कोविड को देखते हुए बकरीद से संबंधित किसी भी कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय में 50 से अधिक लोग किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गाय, ऊंट या किसी अन्य प्रतिबंधित जानवर की बलि न दी जाए। अधिकारी ने कहा कि केवल निर्दिष्ट स्थानों या निजी परिसरों का उपयोग पशु बलि के लिए किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को 19 जुलाई तक यह बताने को कहा था कि क्या वह राज्य में 'प्रतीकात्मक' कांवर यात्रा आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी, यह कहते हुए कि जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि ''यूपी सरकार को कोविड को देखते हुए कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती।''

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