UP: 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में दी जाएगाी छूट, अगर ऐसा हुआ तो लगेगा पूरा लॉकडाउन

UP: 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में दी जाएगाी छूट, अगर ऐसा हुआ तो लगेगा पूरा लॉकडाउन
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट दे दी है। इसी के साथ अब सप्ताह में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुलने का फैंसला लिया गया है। जी दरअसल राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बीते शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशानिर्देश जारी किए। अब बात करें नए दिशानिर्देश के बारे में तो राज्य के सभी जिलों में अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी। इसी के साथ शनिवार तथा रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसके अलावा रेस्तरां और होटल सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।

वहीँ प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। वहीँ आटो रिक्‍शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे। इसी के साथ शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसी के साथ सभी जगहों पर कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित करने के निर्देश जारी हो चुके है।

वहीँ स्‍कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी। जी दरअसल शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी। वहीँ निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर कोरोना संक्रमण के मामले 500 के पार पहुंचे तो कम्पलीट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा

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