नई दिल्ली। बहुचर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड में सजा काट रहे गोपाल अंसल को सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिल पाई है। दरअसल न्यायालय ने गोपाल अंसल द्वारा आत्मसमर्पण करने से इन्कार कर दिया गया। न्यायालय ने इस मामले में कहा कि प्रातः 10.30 बजे गुरूवार को सुनवाई होगी। इसके पहले बुधवार को लोकप्रिय वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजेठमलानी ने गोपाल अंसल की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किया।
गोपाल अंसल द्वारा आत्मसमर्पण करने का समय बढ़ाए जाने की मांग की गई। दरअसल इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने की। इस मामले को लेकर पीड़ितों द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई हेतु बुधवार का समय तय किया गया था लेकिन इसे टाल दिया गया। अब गोपाल के वकील सर्वोच्च न्यायालय से बुधवार को अपील कर सकते हैं।
गौरतलब है कि अंसल बंधुओं में एक गोपाल अंसल की संशोधन वाली याचिका के बाद एक याचिका दायर की गई है जिसमें समानता के सिद्धांत की बात कही गई है। मांग की गई है कि सुशील अंसल को जो राहत मिली है वही गोपाल को भी दी जाए। न्यायालय से कहा गया है कि उनकी मेडिकल स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वही बेंच सुनवाई करेगी जो कि गोपाल अंसल को सजा सुना चुकी है। गोपाल अंसल के भाई सुशील अंसल को स्वास्थ्य कारणों से राहत मिली थी।
ऐसे में गोपाल अंसल ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने लिए मांग की थी कि 9 फरवरी के आदेश में बदलाव किया जाए। गौरतलब है कि वर्ष 1996 में उपहार सिनेमा गृह में फिल्म बाॅर्डर के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी इस दौरान करीब 59 लोगों की मौत हो गई थी।
उपहार अग्नि कांड: सुप्रीम कोर्ट ने दिया गोपाल अंसल को झटका