सुप्रीम कोर्ट में UPSC ने कहा- सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करना असंभव

सुप्रीम कोर्ट में UPSC ने कहा- सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करना असंभव
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नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत को सूचित किया कि सिविल सेवा प्रारंभिक 2020 को स्थगित करना संभव नहीं है। UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षा के लिए तमाम लॉजिस्टिकल व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है, ऐसे में इस परीक्षा को स्थगित करना संभव नहीं है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को की जाएगी।

जस्टिस एएम खानविल्कर के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने UPSC से कहा कि वह इस तथ्य को शपथपत्र में रखे और 29 सितंबर तक एफिडेविट दाखिल करें। उल्लेखनीय है कि सिविल सेवा प्रारंभिक 4 अक्टूबर को होने वाली है। इसे स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर आज कुछ देर के लिए सुनवाई की गई। जिसमें UPSC की ओर से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में कई अहम सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शामिल है, इसलिए इसे और टाला नहीं जाना चाहिए।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई स्थिति के चलते यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को टालने की मांग की गई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील आलोक श्रीवास्तव से कहा था कि वे याचिका की एक प्रति UPSC और केंद्र को दें। इस वर्ष UPSC प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, जो देश के 72 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। यह परीक्षा 31 मई के लिए तय की गई थी, किन्तु कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में परीक्षा की नई तारीख 4 अक्टूबर घोषित की गई थी।

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