वाशिंगटन : अमेरिका में शीर्ष अदालत द्वारा एच-4 वीजा से जुड़े मामले पर सुनवाई को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल, ट्रंप प्रशासन एच1-बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को काम का अधिकार देने वाले एच-4 वीजा नियमों में बदलाव करना चाह रहा है और इसे लेकर अभी अधिसूचना जारी होनी है। अधिसूचना जारी होने में हो रही देरी के कारण इस मामले को लंबित श्रेणी से हटा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार कोलंबिया डिस्ट्रिक की अपीलीय अदालत ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में मामले को लंबित श्रेणी से हटा दिया और इसकी मौखिक सुनवाई को मंजूरी दी। अब इस मामले पर तीन सदस्यों वाली पीठ सुनवाई करेगी, जिसमें एक न्यायाधीश भारतीय मूल के अमेरिकी श्री श्रीनिवासन भी शामिल हैं। गौरतलब है कि एच1-बी वीजा विदेशियों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है, जिसमें से ज्यादातर भारतीय हैं।
संगठन ने दी थी चुनौती
जानकारी के लिए बता दे 2015 में ओबामा सरकार ने एच1-बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को अमेरिका में काम करने के लिए एच-4 वीजा जारी करने को मंजूरी दे दी थी। ओबामा सरकार के फैसले को अमेरिका की स्थानीय अदालत ने बरकरार रखा था, जिसके बाद एक संगठन ने इसे अपीलीय अदालत में चुनौती दी थी।
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