1 जुलाई से देश में लागू हुआ GST का सबसे बड़े इफ़ेक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर पर देखा जा रहा है. वाहनों की बॉडी के आकार और इंजन की क्षमता के आधार पर 28 प्रतिशत या उससे अधिक दर पर GST को लगाया है. हालाँकि यूज्ड वाहनों पर GST के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी.
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग पुराने वाहनों को बेचने की तलाश में है, उन्हें बिक्री पर GST का भुगतान नहीं करना होगा क्योकि यह किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है. इस्तेमाल की गई कार को लेकर GST विभाग ने कहा है कि अनुभाग को दूसरे अनुभाग के साथ संयोजन के रूप में आगे बढ़ना होगा और अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहनों की बिक्री पर विचार कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि पुरानी कार बेचना कोई व्यवसाय नहीं है और इसलिए वह आपूर्ति के योग्य नहीं है.
हालाँकि यह भी कहा गया है कि यदि कोई पंजीकृत न किये गए व्यापार चारों पहिये या दुपहियां वाहन पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को बेचता है तो वह GST के अंतर्गत आएगा. अब जब इस्तेमाल की गई कारों या पुरानी कारों पर GST की दरें स्पष्ट हो गई है तो ये उन लोगो के लिए राहत देने वाला है जो अपनी पुराणी कार को खरीदना या बेचना चाहते है
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