लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत करने वाले नान्हू खान को कोर्ट फाँसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम/ रेप एंड पॉक्सो एक्ट के तहत नितिन पांडेय ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने वाले उसके 40 वर्षीय अब्बा को सजा-ए-मौत सुनाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की की माँ ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
पिछले 25 अगस्त को स्थानीय पुलिस उसका शिकायती पत्र पढ़कर दंग रह गई। अपनी शिकायत में पत्नी ने बताया कि उसका पति पिछले दो वर्षों से जबरन उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है। रात को बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर माँ और उसके बेटे ने नान्हू खान को हैवानियत करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने बलात्कार व पॉक्सो के तहत दुष्कर्मी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी।
पत्नी ने कोर्ट को बताया कि उसके पिता ने समाज को दिखाने के लिए बेटी का निकाह कर दिया था, किन्तु बाद में वह उसे वापस अपने घर ले आया। वह रोज़ाना उसका रेप करता। कई बार समझाने के बाद भी नहीं मानने पर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। लड़की के भाई ने भी अदालत में अपने पिता की करतूत के खिलाफ गवाही दी थी। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संत प्रताप सिंह ने इस गंभीर मामले में जज से बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा देने की माँग की थी। अब दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई है।
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