कानूनी छूट के समाप्त होने के बाद ट्विटर पर FIR दर्ज करने वाला प्रथम राज्य बना उत्तर प्रदेश

कानूनी छूट के समाप्त होने के बाद  ट्विटर पर FIR दर्ज करने वाला प्रथम राज्य बना उत्तर प्रदेश
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नए IT नियमों का पालन न करने को लेकर ट्विटर पर इंडिया की ओर से बड़ी जांच की गई है। अब ट्विटर से इंडियन IT एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत मिली कानूनी जांच से छूट को समाप्त किए जा चुके है। कानूनी संरक्षण समाप्त होते ही यूपी ट्विटर के खिलाफ फेक न्यूज को लेकर मामले दर्ज करने वाला प्रथम राज्य बन चुका है। एक अधिकारी के अनुसार, 26 मई से ट्विटर को मिली कानूनी छूट समाप्त हो चुकी है। गवर्नमेंट ने पहले ही ट्विटर को यह चेताया था कि अगर उसने नए IT नियमों का पालन नहीं किया तो उसे IT कानून के अंतर्गत दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जानें वाली है। जिसके साथ ही उसे IT कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत जांच के लिए तैयार किया जाने वाला है।

जिसके पूर्व पहले मंगलवार को ट्विटर ने बोला था कि उसने भारत के लिए अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। जल्द ही अफसर का ब्योरा सीधे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ शेयर किया जाएगा। नए IT नियम 25 मई, 2021 से लागू हो गए हैं, लेकिन ट्विटर ही एक ऐसा अकेला टेक प्लेटफॉर्म है जिसने गवर्नमेंट की तरफ से कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद इन नियमों का पालन नहीं किया है।

जंहा इस बात का पता चला है कि नियमों का पालन 25 मई तक करना था लेकिन बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद ट्विटर ने वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई, जो कि नए नियमों के अंतर्गत अनिवार्य था। IT एक्ट की धारा 79 अभी तक ट्विटर को किसी भी तरह की कानूनी जांच को छूट दी जा चुकी है। हालांकि, अब यह सुरक्षा खत्म होने के उपरांत यदि कोई यूजर गैर-कानूनी या भड़काऊ पोस्ट करता है तो इस केस में ट्विटर से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है।

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