प्रयागराज: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अदालत ने बुधवार को पुलिस को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। जांच के आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 15 (3) के तहत दायर एक आवेदन पर जारी किए गए थे।
वही बुधवार (11 अगस्त) को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने छावनी, प्रयागराज के थाना प्रभारी को कुछ बिंदुओं पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज द्वारा जारी उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की डिग्री की प्रामाणिकता शामिल है।
इस मामले में आवेदक दिवाकर त्रिपाठी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन में मौर्य के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर पांच चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री के कथित उपयोग के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। दूसरे, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री ने फर्जी डिग्री के आधार पर एक पेट्रोल पंप भी हासिल किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 25 अगस्त तय की है।
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