उत्तरप्रदेश सरकार ने आदित्यनाथ पर गोरखपुर दंगे का केस चलाने पर इंकार किया

उत्तरप्रदेश सरकार ने  आदित्यनाथ पर गोरखपुर दंगे का केस  चलाने पर इंकार किया
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इलाहाबाद. इलाहाबाद कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार से पूछा गया था कि क्या योगी आदित्यनाथ पर केस चलाया जाए. जिसके जवाब में यूपी सरकार ने इंकार कर दिया. यह मामला वर्ष 2007 में गोरखपुर में हुए दंगो को लेकर था. बीते समय की दोनों सरकार के पास इसकी फाइल है. मामले के याचिकाकर्ता गोरखपुर के पत्रकार परवेज परवाज और सामजिक कार्यकर्ता असद हयात ने इस मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की थी.

अब याचिकाकर्ता का कहना है कि वह इस मामले में हाईकोर्ट में केस करेंगे और बात नहीं तो मामले को आगे तक लेके जाएगें. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले योगी आदित्यनाथ के वॉइस सैंपल तक नहीं लिए गए, इसके बिना जांच में इस प्रकार छूट नहीं दी जा सकती. वर्ष 2007 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिसमे अल्पसंख्यक समुदाय के दो लोगो की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे.

आरोप है कि तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और उस वक्त की मेयर अंजू चौधरी ने रेलवे स्टेशन के पास भड़काऊ भाषण दिया जिसके बाद ये दंगे की आग भड़की थी.

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