उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य भर में रात के 'कोरोना कर्फ्यू' के दौरान दो और घंटे की छूट देने के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की। ये नए दिशानिर्देश 21 जून से कोविड-19 स्थिति में सुधार के साथ लागू होंगे। उत्तर प्रदेश में अगले सोमवार से रात्रि कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। अब तक, प्रतिबंध अगले दिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देशित कोविड-19 प्रबंधन का आकलन करने के लिए बैठक में यह कदम उठाया गया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने कर्फ्यू अवधि में दो घंटे और ढील देने का सुझाव दिया। उन्होंने बैठक के बारे में आगे बताया, "कोविड संक्रमण की स्थिति में सुधार के बीच आगामी सोमवार, 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में और ढील दी जाएगी।" साथ ही 50 प्रतिशत क्षमता पर रेस्त्रां और मॉल कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए खोले जा सकेंगे।इसी तरह पार्क खोलने और स्ट्रीट फूड कियोस्क आदि संचालित करने की भी अनुमति दी जाएगी। नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश समय पर जारी किए जाएंगे।
एक सरकारी बयान के अनुसार, सीएम आदित्यनाथ ने महामारी की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए की जा रही तैयारियों का आश्वासन दिया और मंगलवार से 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चिकित्सा किट के घर-घर वितरण का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है।
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