यूपी के इस जिले में लागू हुई धारा 144, चार से अधिक लोगों के जुटने पर पाबन्दी

यूपी के इस जिले में लागू हुई धारा 144, चार से अधिक लोगों के जुटने पर पाबन्दी
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मुजफ्फरनगर: आगामी त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके तहत संबंधित प्राधिकारी की इजाजत के बगैर चार से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। अधिकारियों ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह के मुताबिक, आगामी त्योहारों मुहर्रम, रक्षा बंधन और जन्माष्टमी को देखते हुए इलाके में CRPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। सिंह ने बताया कि इलाके में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है जो छह अक्टूबर तक लागू रहेगा। वहीं, राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में गाना बजाने को लेकर बहस के बाद दो समुदायों के बीच पथराव होने से छह लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार को कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिमलाना गांव में हुई।

पुलिस ने बताया कि यहां एक जन्मदिन समारोह के दौरान DJ बजा रहा था, जिसका कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने पर बवाल शुरू हो गया। देखते ही देखते इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और पत्थरबाज़ी होने लगी। पुलिस ने बताया कि IPC की, दंगा और हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं के तहत 22 लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है। आरोपी फरार हैं। 

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