'15 दिनों में अपनी दुकानों से हलाल उत्पाद हटा दो..', योगी सरकार ने जारी की डेडलाइन

'15 दिनों में अपनी दुकानों से हलाल उत्पाद हटा दो..', योगी सरकार ने जारी की डेडलाइन
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश ने निर्यात के लिए मांस और वस्तुओं को छोड़कर, 'हलाल-प्रमाणित' खाद्य पदार्थों को हटाने के लिए खुदरा विक्रेताओं और सुपरस्टोर श्रृंखलाओं को 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। यह कदम राज्य के 92 निर्माताओं को, जो पहले गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा हलाल-प्रमाणित थे, उत्पादों को वापस बुलाने और रीब्रांडिंग या रीपैकेजिंग से गुजरने का निर्देश देता है।

खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की आयुक्त अनीता सिंह ने 18 नवंबर को हलाल प्रतिबंध लागू होने के बाद से 92 छापे और 500 निरीक्षणों की सूचना दी, जिसके परिणामस्वरूप 7-8 लाख रुपये मूल्य के लगभग 3,000 किलोग्राम हलाल-प्रमाणित उत्पाद जब्त किए गए। सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत में केवल तीन संगठन, जिनमें एक लखनऊ भी शामिल है, आई-सीएएस के तहत राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) के साथ पंजीकृत हैं, जो निर्यात के लिए मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं। भारत भर में हलाल प्रमाणन जारी करने वाले 700-800 संगठनों पर तब तक प्रतिबंध है जब तक वे NABCB के साथ पंजीकृत नहीं हो जाते।

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्पेंसर जैसी प्रमुख श्रृंखलाओं से एक महीने की छूट अवधि के अनुरोध के बावजूद, सरकार ने हलाल-प्रमाणित उत्पादों को हटाने के लिए 15 दिन की समय सीमा दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ-साथ गुड़गांव से चीनी, तेल, बेकरी आइटम, सॉस और चावल सहित विभिन्न हलाल-प्रमाणित वस्तुओं को जब्त किया है। अगले दो हफ्तों में, विभाग नए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करेगा, लेकिन इस अवधि के दौरान कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से परहेज करेगा। आयातित हलाल-प्रमाणित वस्तुओं की स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है, अधिकारियों का सुझाव है कि उनके वर्तमान प्रतिबंध के दायरे में आने की संभावना नहीं है।

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