लखनऊ: देशभर के विभिन्न हिस्सों से लव जिहाद के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा करने वाले आरोपितों को पकड़ा भी जाता है, किन्तु उत्तर प्रदेश में पहली बार लव जिहाद के आरोपी को सजा सुनाई गई है। कानपुर जिला अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी जावेद उर्फ मुन्ना को 10 साल की कैद और 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही अदालत ने क्षतपूर्ति के रूप में पीड़िता को 20,000 रुपए देने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, DGC क्राइम दिलीप कुमार ने लव जिहाद में सजा देने का पहला मामला करार दिया है। उन्होंने बताया है कि आरोपित ने अपनी असली पहचान छुपाकर हिंदू लड़की के साथ धोखा किया था। उसने उसे अपने जाल में फँसाकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। आरोपित को सजा अपर डिस्ट्रिक्ट जज पवन श्रीवास्तव ने सुनाई है।
DGC ने बताया है कि यह मामला 15 मई 2017 का है। उस दौरान कानपुर के जूही थाना क्षेत्र की निवासी नाबालिग हिंदू लड़की से मुस्लिम युवक जावेद ने हिंदू मुन्ना बनकर मिला। धीरे-धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और दोस्ती हुई। ये दोस्ती प्यार में बदली। फिर एक दिन आरोपित युवती को शादी का झाँसा देकर अपने साथ भगा ले गया। उसने उसके साथ बलात्कार भी किया। बेटी के घर से अचानक लापता होने के बाद परेशान परिवार वालों ने जूही थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए अगले दिन ही आरोपित को अरेस्ट कर लिया और किशोरी को बरामद कर उसे उसके परिवार के हवाले कर दिया।
इस बीच युवती को पता चला कि वो जिस लड़के के साथ भागी थी वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और उसने उसके साथ फरेब किया है। इसके बाद आरोपित ने अपनी वास्तविक पहचान बताकर युवती का धर्मान्तरण भी कराने का दबाव डाला था। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की माँ की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ POCSO और बलात्कार का मामला दर्ज किया था।
बाहर खड़े रहे 2 और 5 साल के मासूम बच्चे, कार के अंदर BF के साथ संबंध बनाती रही माँ
हिमाचल विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठन कार्यकर्ताओं के बीच हुआ झगड़ा, 3 जख्मी
ट्रांसजेंडर बनकर जीना चाहता था बेटा, माँ ने उठाया खौफनाक कदम