देहरादून : उत्तराखंड के चमोली में जिला न्यायाधीश ने सख़्त निर्णय लेते हुए दहेज़ एवं हत्या के एक मामले में मृतका के पति और दो जेठ को कारावास की सजा सुनाई गई. मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष और दो जेठ को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है.
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मामले में आरोपी प्रेम सिंह का विवाह कमला देवी के साथ 12 नवंबर 2012 को हुआ था. शादी के कुछ समय बाद से ही कमला देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. दहेज में दस लाख रुपये लेने या फिर घर से बाहर निकालने की बात भी की जाती थी. मामले में महिला की मौत होने से पहले पति के घर वालो ने महिला से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था. इसके अलावा दहेज प्रताड़ना में पति को तीन साल और दोनों जेठ को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी. तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
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इतना सब होने के बाद 28 दिसंबर 2013 को कमला देवी ने फोन पर अपने भाई से बचाने की गुहार लगाई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. कमला देवी के भाई वहां पहुंचे तो देखा कि उनकी बहन को मारकर पेड़ पर लटका रखा है. जिसके बाद से यह मामला कोर्ट में लंबित चल रहा था. जिसमे अब जाकर मृतका को इन्साफ मिला है.
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