देहरादून: हाईकोर्ट ने प्रदेश की नदियों में मशीन से ड्रेजिंग पर लगी रोक को पूरी तरह से हटा दिया है लेकिन मशीन से खनन पर रोक जारी रहने वाली है। अब प्रदेश में SOP के आधार पर मशीन से नदियों में ड्रेजिंग भी की जा सकती है। कोर्ट ने 19 दिसंबर 2022 को नदियों में भारी मशीन से हो रही ड्रेजिंग पर रोक लगा दी थी।
खबरों का कहना है कि इस रोक को हटाने के लिए सरकार ने आदेश को संशोधित करने की मांग के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र जमा किया था। इसमें सरकार की ओर से बोला गया कि न्यायालय ने बीते साल नदियों से मालबा हटाने के लिए मशीन के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इससे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बाढ़ राहत के कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
बता दें कि मैनुअल (हाथों से) मलबा उठाना संभव नहीं है। कहा गया कि सरकार मॉनिटरिंग के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है, कमेटियों का गठन किया गया है। इतना ही नहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई भी की गई है।
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