देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कर्फ्यू जैसे प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ा दिया है। रविवार को घोषणा की गई थी, सरकार 'कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ ढील के साथ कर्फ्यू जारी रखेगी। जारी किए गए नए आदेश, सुझाव देते हैं कि 9 और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच सामान्य दुकानों को काम करने की अनुमति है।
*फल, सब्जियां, डेयरी, दूध, मांस जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
* स्टेशनरी और किताब की दुकानें 9 जून और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी।
*कपड़ा, रेडीमेड, दर्जी की दुकानें, चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर, ड्राई क्लीनर और मोटर पार्ट्स की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी।
*शराब की दुकानों को 9, 11 और 14 जून को तीन दिनों के लिए दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति है। हालांकि, प्रतिबंधित ग्राम स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा तय किया जाएगा। इस बीच, राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में 619 नए सकारात्मक मामले, 2,531 ठीक होने और 16 मौतों की रिपोर्ट है। राज्य में मरने वालों की संख्या 6664 है। देश के सभी हिमालयी राज्यों में, उत्तराखंड में सबसे अधिक दो प्रतिशत की कोविड मृत्यु दर है, जैसा कि रविवार को दर्ज किया गया था। देश भर में 11 राज्यों ने उच्च कोविड -19 मृत्यु दर दर्ज की है, जिनमें से छह हिमालयी राज्य हैं।
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