'समान नागरिक संहिता' के लिए तैयार उत्तराखंड, विधानसभा सत्र से पहले धरा 144 लागू

'समान नागरिक संहिता' के लिए तैयार उत्तराखंड, विधानसभा सत्र से पहले धरा 144 लागू
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देहरादून: 5 फरवरी से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारी में जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के आसपास 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है. देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान निर्दिष्ट क्षेत्र में संगठनों और समुदायों द्वारा प्रदर्शन जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. विशेष रूप से, यह विधानसभा सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

समान नागरिक संहिता पर मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक की. इस महत्वपूर्ण राज्य-स्तरीय बैठक में, कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता की मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी देने की उम्मीद है, जिसके बाद सरकार 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। यूसीसी मसौदा समिति, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी को मसौदा सौंपा। यूसीसी राज्य में सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव करता है।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान, धामी ने शुक्रवार को कहा, "हमने अपने लोगों से विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लाने का वादा किया था। यूसीसी का कार्यान्वयन भाजपा द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुरूप होगा। " सीएम धामी ने राज्य के लोगों के लिए इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यूसीसी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देगा।

यूसीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करना है। यूसीसी विधेयक का पारित होना 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से भाजपा द्वारा किए गए एक प्रमुख वादे को पूरा करने का संकेत देगा।

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